विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में
विभागाध्यक्ष के कुल-218 (दो सौ अठारह) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन
आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट
www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की विज्ञापनवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत्
नोट:- अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
2. वेतनमान :- वेतन लेवल 13ए1 (प्रवेश वेतन रू० 1,31,400/-)
3. शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभवः
📌 विभागवार शैक्षणिक अर्हता व अनुभव
| क्र. | विभाग / विषय | शैक्षणिक अर्हता | अनुभव |
|---|---|---|---|
| 1 | यांत्रिक अभियंत्रण (Mechanical Engg.) | Ph.D. + स्नातक/निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या स्नातक + मास्टर डिग्री | विकल्प 1: 12 वर्ष (≥2 वर्ष चयन ग्रेड-I, Ph.D. के बाद) या विकल्प 2: 15 वर्ष (≥3 वर्ष चयन ग्रेड-II) |
| 2 | कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | Ph.D. + स्नातक/निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या स्नातक + मास्टर डिग्री | वही (ऊपर जैसा) |
| 3 | विद्युत अभियंत्रण (Electrical Engg.) | Ph.D. + स्नातक/निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या स्नातक + मास्टर डिग्री | वही (ऊपर जैसा) |
| 4 | असैनिक अभियंत्रण (Civil Engg.) | Ph.D. + स्नातक/निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या स्नातक + मास्टर डिग्री | वही (ऊपर जैसा) |
| 5 | इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण (Electronics Engg.) | Ph.D. + स्नातक/निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या स्नातक + मास्टर डिग्री | वही (ऊपर जैसा) |
| 6 | वस्त्र अभियंत्रण (Textile Engg.) | Ph.D. + स्नातक/निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या स्नातक + मास्टर डिग्री | वही (ऊपर जैसा) |
- विकल्प 1: न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव
- कम से कम 2 वर्ष → चयन ग्रेड-I (Ph.D. के बाद)
- शेष 10 वर्ष → वेतन स्तर-9A से 11
- शोध/उद्योग अनुभव → ≥2 वर्ष वेतन स्तर-12 पर मान्य
- विकल्प 2: न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव
- कम से कम 3 वर्ष → चयन ग्रेड-II
- शेष 12 वर्ष → वेतन स्तर-9A से 12
- शोध/उद्योग अनुभव → ≥3 वर्ष वेतन स्तर-13A1 पर मान्य
नोट:- (i)
एकीकृत M. Tech / निष्णात् उत्तीर्ण डिग्रीधारी उम्मीदवारों के Integrated Course से प्राप्त M.Tech /निष्णात्
डिग्री में प्राप्त अंक के प्रतिशत का 15% वेटेज (अधिकतम 15 अंक) दिया जायेगा।
6.
(ii) बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत / अंकों में परिवर्तित किया
जाएगा (अभ्यर्थी जिस वर्ष / सत्र (Session) में Bachelor’s and Master’s degree उत्तीर्ण हुए हों उस
वर्ष /सत्र में बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा लागू CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत / अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला
संलग्न करना अनिवार्य होगा) अन्यथा बोर्ड / विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा
CGPAएवं ग्रेड को प्रतिशत / अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।
(iii) साक्षात्कार हेतु दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में
किये गये दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा,
अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
(iv) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के पाँच गुणा होगी।
आरक्षण:-
(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का
लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमो के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के
आधार पर ही देय होगा।
(ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूल निवासी
हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही
आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
(a) जाति प्रमाण-पत्
(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर
अधिसूचित राजस्व अधिकारी /अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित
अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र / मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति / स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से ।
(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक – 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123,दिनांक-23.06.2023 के
आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों
(पुरुष / महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति
के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं
परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा
विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण
का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति
में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार
पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की
मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन
ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के
अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं
होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-8962
, दिनांक 21.05.2025 के आलोक में बिहार राज्य
के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark
Disability)को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने
की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / Civil Surgeon/CMO से निर्गत
अथवा परामर्शित /संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबंधिक मानी
जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच कराने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट
अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of
Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI)में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत
बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है,अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय
नहीं होगा।
(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक 09.07.2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की
मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार
35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक – 2526, दिनांक – 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता
सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती /नाती /नतीनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के
अनुसार 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय
अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार के पत्रांक 11687, दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के
-8-
पोता /पोती /नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के
उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक 28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/
प्रोन्नति /नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन /साक्षात्कार के समय मूल
रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30.09.2025
तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं
होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे
अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।
नोट:- (a) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली
जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका
दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ / शर्त /
जानकारी /किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
(b) आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार
द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
(i) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
(ii) स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका- 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप) ।
(iii) स्नातक अंक पत्र (वर्षवार / सेमेस्टरवार) (विज्ञापन की कंडिका- 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप) ।
(iv)निष्णात डिग्री प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका -3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप) ।
(v) निष्णात का अंक पत्र (वर्षवार /सेमेस्टरवार) (विज्ञापन की कंडिका -3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
नोट:- संबंधित विश्वविद्यालय से निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र कि Bachelor’s and Master’s degree in
Engg. केवल नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि के आलोक में प्राप्त की
गई है।
(vi) पीएच.डी. प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप) ।
नोट:- पीएच.डी. की उत्तीर्णता तिथि स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में पीएच.डी. उत्तीर्णता संबंधी अधिसूचना
(Notification) तथा संबंधित विषय /विभाग की अस्पष्टता की स्थिति में अधिसूचना
(Notification)/कोर्स वर्क प्रमाण पत्र / पीएच.डी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना
अनिवार्य होगा।
(vii) अभ्यर्थी जिस वर्ष /सत्र में Bachelor’s and Master’s degree उत्तीर्ण हुए हों उस वर्ष / सत्र का
बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आलोक में CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में
परिवर्तित करने का फार्मूला संबंधी प्रमाण पत्र ।
(viii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियमन के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत विज्ञापन
की कंडिका-3 (अनुभव) एवं विज्ञापन की कंडिका-5 (वेटेज) के अनुरूप प्रमाण पत्र । (अखिल भारतीय
शिक्षा परिषद् विनियम, 2019 की कंडिका-2.22 के आलोक में दावा किये गये अनुभव से सम्बन्धित
नियुक्ति पत्र / प्रोन्नति पत्र, प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन, सैलरी स्लिप/ आई.टी.आर. की प्रति समर्पित किया
जाना आवश्यक होगा)।
(ix) पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों
के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र)।
(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र
(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र) ।
(xi)बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से
निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र ।
(xii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना
संख्या-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी
प्रमाण-पत्र । (आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए) ।
(xiii) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र ।
(xiv) स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला
पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र ।
(xv) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की
स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) 1
(xvi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा कि आवेदन में दावा किया हो ।
(xvii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) पासपोर्ट आकार का फोटो ।
(xviii) भरे गये ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी ।