सरकार चयन के समय आवश्यकता के आधार पर अधिसूचित आवश्यकताओं की संख्या बढ़ाने या घटाने और भर्ती प्रक्रिया : india jobs

नोट:
1.1.1. अधिसूचित आवश्यकता परिवर्तन के अधीन है। सरकार
चयन के समय आवश्यकता के आधार पर अधिसूचित आवश्यकताओं की संख्या बढ़ाने या घटाने और भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि कोई परिवर्तन होता है, तो परिणाम प्रकाशित होने से पहले इस निदेशालय के भर्ती पोर्टल/आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसी भी अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
1.1.2. # बेंचमार्क
विकलांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) के लिए आरक्षण और उसका पारस्परिक आदान-प्रदान, विभाग,
नई दिल्ली के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्थापना (निवास) के पैरा 8.1 से 8.5 के अनुसार किया जाएगा।

 

पात्रता की शर्तें:

2. शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएँ:
2.1 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इसके समकक्ष कुल 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण;
और
2.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान किया गया शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा या बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण में प्रमाणपत्र, जिसकी अवधि कम से कम दो वर्ष हो।
शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा या बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण में प्रमाणपत्र में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष होनी चाहिए;
और
2.3 माध्यमिक स्तर तक किसी विशेष क्षेत्रीय भाषा (तमिल/मलयालम) का एक विषय के रूप में या डी.टी.एड. पाठ्यक्रम में किसी एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो या संबंधित क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण में प्रमाणपत्र का अध्ययन किया हो।

आयु सीमा:

3.1. आवेदकों की आयु 14.10.2025 को 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक (एक्सएसएम), दिव्यांग रक्षा कर्मियों, विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं/अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं और पुनर्विवाह न करने वाली महिलाओं और सेवारत आवेदकों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

 

मूल निवास प्रमाण पत्र:

4.1. केवल वे ही इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मूल निवासी हैं या अधिसूचना की तिथि से ठीक पहले पिछले 5 वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश में लगातार निवास कर रहे हैं। अनंतिम चयन पर आवेदकों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया नया मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उप तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
5. सामुदायिक प्रमाण पत्र:
5.1. ओबीसी/एमबीसी/बीसीएम/ईबीसी/बीसीएम/बीटी/एससी/एसटी से संबंधित अनंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया नया सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उप तहसीलदार के पद से नीचे का न हो। अनुसूचित जाति
कोटे के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को “पुथिरई वन्नन” के संबंध में
“संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964” और
“संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 2002” के अंतर्गत जारी सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को “संविधान
(पुडुचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016” के अंतर्गत जारी सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5.2. मूल स्थिति के अलावा अन्य जाति/समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदकों पर आरक्षित श्रेणी में विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर ही सामान्य श्रेणी में विचार किया जाएगा।

 

. मूल निवास प्रमाण पत्र:

4.1. केवल वे लोग जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मूल निवासी हैं या अधिसूचना की तिथि से ठीक पहले पिछले 5 वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश में लगातार निवास कर रहे हैं, इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अनंतिम चयन पर आवेदकों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया नया मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उप तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
5. सामुदायिक प्रमाण पत्र:
5.1. ओबीसी/एमबीसी/बीसीएम/ईबीसी/बीसीएम/बीटी/एससी/एसटी से संबंधित अनंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया नया सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उप तहसीलदार के पद से नीचे का न हो। अनुसूचित जाति
कोटे के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को “पुथिरई वन्नन” के संबंध में
“संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964” और
“संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 2002” के अंतर्गत जारी सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को “संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016” के अंतर्गत जारी सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5.2. मूल स्थिति के अलावा अन्य जाति/समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदकों पर आरक्षित श्रेणी में विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें केवल सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र:
6.1. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पुडुचेरी के किसी अधिकारी द्वारा जारी
निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उप तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
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6.2. उम्मीदवार द्वारा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी, अर्थात 14.10.2025। यह प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए जारी किया गया होना चाहिए और वर्ष 2025-2026 के लिए मान्य होगा।

गणना विधि:

i. आवश्यक योग्यताओं के कुल अंकों का प्रतिशत (%) ज्ञात करने के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को छोड़कर, प्रत्येक अतिरिक्त प्रयास/सुधार के लिए पाँच प्रतिशत (5%) अंक काटे जाएँगे।
ii. भले ही अभ्यर्थी ने पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक योग्यताएँ पूरी कर ली हों, लेकिन अतिरिक्त प्रयास/सुधार किए हों, प्रत्येक अतिरिक्त प्रयास के लिए 5% अंक काटे जाएँगे।
iii. केवल ग्रेडिंग वाले प्रमाणपत्रों के मामले में, जहाँ कोई अंक उपलब्ध नहीं हैं, अंकों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए “मध्य-मूल्य” को ध्यान में रखा जाएगा, जिसके बाद पूर्वोक्त अनुसार अतिरिक्त प्रयास/सुधार, यदि कोई हो, के लिए कटौती की जाएगी।
iv. अधिकतम दस अंकों वाले प्रमाणपत्रों के मामले में, अंकों की गणना के लिए अंकों को सौ में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके बाद अतिरिक्त प्रयासों/सुधार, यदि कोई हो, के लिए कटौती की जाएगी।
जैसा कि पूर्वोक्त है।
v. यदि ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन में उल्लिखित अंकों के विवरण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित अंकपत्र में दर्शाए गए अंकों को गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
vi. पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक की दर से वरिष्ठता को महत्व दिया जाएगा। अधिकतम अंक 10 होंगे, जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पीछे की ओर दस वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 अंक की दर से गिने जाएंगे।
अंकों की गणना करते समय, वरिष्ठता की गणना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपर-I के पंजीकरण की तिथि से की जानी चाहिए।
एक वर्ष से कम अवधि के लिए कोई अंक नहीं होंगे। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराया था, लेकिन नियत तिथि तक नवीनीकरण नहीं कराया, उन्हें वरिष्ठता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएँगे।

 

चयन प्रक्रिया:

11.1. समग्र योग्यता सूची में से वर्तमान आरक्षण नीति का पालन करते हुए अनंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी,
जिसकी वैधता परिणाम की घोषणा/चयन सूची के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष तक होगी।
11.2. प्रतीक्षा सूची रिक्ति की स्थिति में संचालित की जाएगी
अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने, प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उम्मीदवार के उपस्थित न होने,
प्रस्ताव को अस्वीकार करने या सेवा में शामिल न होने या जब कोई चयनित सूचीबद्ध उम्मीदवार सेवा में शामिल होता है, लेकिन शामिल होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस्तीफा दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है।

 

आवेदन कैसे करें और ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि
आवेदन:

13.1. ऑनलाइन आवेदन: उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक केवल आधिकारिक वेबसाइट
http://recruitment.py.gov.in के माध्यम से 15.09.2025 को सुबह 10.00 बजे से
14.10.2025 को शाम 5.45 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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13.2. ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करना
चेकलिस्ट (अनुलग्नक) के साथ:
ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट
“निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पेरुंथलाइवर
कामराजर शताब्दी शैक्षिक परिसर, 100 फीट रोड, इंदिरा गांधी चौक के पास, अन्ना नगर, पुडुचेरी-605005” को नीचे दिए गए प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोस्टेट प्रतियों के साथ,
जैसा भी लागू हो, व्यक्तिगत रूप से या “पंजीकृत डाक द्वारा पावती सहित” लिफ़ाफ़े पर विधिवत “प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर भर्ती हेतु आवेदन” लिखकर इस प्रकार जमा करना होगा कि
यह 27.10.2025 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले पहुँच जाए, अन्यथा
ऑनलाइन जमा किया गया आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
13.2.1. अपेक्षित प्रमाणपत्रों की फोटोस्टेट प्रतियों की सूची ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित क्रम में संलग्न की जानी चाहिए:
क. जन्म प्रमाण पत्र।
ख. एस.एस.एल.सी. प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष अंकतालिकाएँ।
ग. एच.एस.सी. प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष अंकतालिकाएँ, किए गए प्रयासों सहित, यदि कोई हो। [जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी प्रयास को छिपाया पाया जाएगा, उन्हें (यदि चयन पर नियुक्त किया गया हो) तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा।]
घ. शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा प्रमाण पत्र या एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान किया गया कम से कम दो वर्ष की अवधि का बेसिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जिसमें सभी अंकतालिकाएँ (वर्षवार/सेमेस्टरवार) शामिल हों, जिसमें किए गए प्रयास भी शामिल हों, यदि कोई हो। [जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी प्रयास को छिपाया पाया जाएगा, उन्हें (यदि चयन पर नियुक्त किया गया हो) तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा।]
ङ. टीईटी (सीटीईटी/टीएनटीईटी/केटीईटी/एपीटीईटी) प्रमाण पत्र [पेपर-I]।
च. निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र।
छ. समुदाय (ओबीसी/एमबीसी/ईबीसी/बीसीएम/बीटी/एससी/एसटी) प्रमाण पत्र।

सेवारत आवेदकों के लिए प्रक्रिया:

14.1. केवल स्कूल शिक्षा निदेशालय, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संवर्ग नियंत्रण के अंतर्गत नियमित आधार पर बालसेविका के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों पर ही प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद के लिए विचार किया जाएगा और
उन्हें इस अधिसूचना के “भाग-III आयु सीमा” के अंतर्गत दिए गए कथन में उल्लिखित अनुमेय आयु छूट का लाभ उठाकर सेवारत उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
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14.2. आयु में छूट के साथ सेवारत आवेदक के रूप में आवेदन करने वाले आवेदकों को, ऑनलाइन तैयार किए गए आवेदन की एक प्रति, चेकलिस्ट (अनुलग्नक) के साथ, अपने संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयों के माध्यम से, ऊपर सूचीबद्ध सभी स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेजों के साथ, नियत तिथि अर्थात 27.10.2025 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले “निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुडुचेरी – 605005” को भेजनी होगी।
14.3. सेवारत उम्मीदवारों के आवेदन, जो संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयों द्वारा 27.10.2025 को शाम 5.00 बजे तक विधिवत अग्रेषित नहीं किए जाते हैं, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
सेवारत उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।
14.4. अन्य आवेदक जो सरकारी
विभागों/कार्यालयों में कार्यरत हैं और आयु सीमा के भीतर हैं और खुले उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर रहे हैं, वे प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर आवेदन जमा करने की सूचना अपने विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को दे सकते हैं, ताकि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर चयन होने पर उन्हें “तकनीकी त्यागपत्र” का लाभ मिल सके।

 

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