| S.No. | Details | Information |
|---|---|---|
| 1 | Date of Commencement for submission of Online Applications | 20.10.2025 |
| 2 | Cut-off / Last Date for submission of Online Application Forms | 18.11.2025 |
| 3 | Total Number of Posts Advertised | 361 |
उम्मीदवारों की नियुक्ति:
इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के मौजूदा नियमों/विनियमों के अनुसार शासित होंगी।
अधिवास:
विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और उनके पास
सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात अंतिम तिथि, जो कि अन्यथा बढ़ाई न जाए, 18.11.2025 तक जारी किया गया वैध अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
रिक्तियां:
विज्ञापित पदों का विवरण इस अधिसूचना के अनुलग्नक-ए में दिया गया है। हालाँकि, चयन प्रक्रिया पूरी होने के दौरान या उससे पहले पदों की वास्तविक संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है और जेकेएसएसबी उन विज्ञापित पदों की कुल संख्या में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है जिनके लिए अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। विज्ञापन अधिसूचना सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी रिट याचिका/ओ.ए. के निर्णय के अधीन है।
आयु सीमा:
इन पदों पर आवेदन करने के लिए ओपन मेरिट और विभिन्न आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 01.01.2025 तक आयु सीमा निम्नानुसार होगी:
आवश्यक योग्यताएँ:
क) मांग विभाग/विभागों से प्राप्त मांगपत्रों और स्पष्टीकरणों के अनुसार,
विज्ञापित पदों के लिए निर्धारित योग्यताएँ इस
अधिसूचना के अनुलग्नक-क में दर्शाई गई हैं।
ख) जिन उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के लिए योग्य/शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में मूल रूप से प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी
ग)
घ)
ङ)
बोर्ड द्वारा रद्द कर दी जाएगी।
उम्मीदवार ध्यान दें कि उनकी उम्मीदवारी/परीक्षा में प्रवेश
तब तक अनंतिम रहेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित दस्तावेज़ों की वास्तविकता और वैधता का सत्यापन नहीं हो जाता।
समकक्ष शैक्षणिक योग्यता (जहाँ
लागू/आवश्यक हो) का दावा करने वाले उम्मीदवारों के मामले में, बोर्ड द्वारा अपेक्षित होने पर, संबंधित समकक्षता
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना या संबंधित सक्षम प्राधिकारी से समकक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय
बोर्ड द्वारा संबंधित नियमों के आलोक में लिया जाएगा, जो बाध्यकारी होंगे।
कोई भी उम्मीदवार, जिसके पास निर्धारित योग्यता के अलावा कोई अन्य योग्यता है, इस अधिसूचना में विज्ञापित पदों के लिए पात्र नहीं होगा और ऐसी उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
आरक्षण का अनुप्रयोग:
क) इस विज्ञापन अधिसूचना के अंतर्गत पदों के लिए आरक्षण, मांगकर्ता विभाग द्वारा सूचित रिक्तियों के श्रेणीवार विभाजन के अनुसार और/या समय-समय पर संशोधित जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा।
ख) आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत विचार किए जाने के इच्छुक उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास कट-ऑफ तिथि तक वैध/श्रेणी प्रमाणपत्र हो
और इसे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपलोड करना आवश्यक है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके बाद कोई भी दस्तावेज़ अपलोड करने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और आवेदन/उम्मीदवारी को अस्वीकार करने सहित नियमों के तहत कार्रवाई, निर्धारित कट-ऑफ तिथि के अनुसार अपलोड किए गए दस्तावेज़ की कानूनी वैधता के अनुसार ही की जा सकती है।
ग) उम्मीदवार ध्यान दें कि उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र की वास्तविकता और वैधता सत्यापित नहीं हो जाती।
घ) अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखने के लिए सावधान किया जाता है कि यदि आरक्षण का दावा अमान्य/झूठे/नकली/कपटपूर्ण/जाली प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है, तो उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
आवेदन शुल्क:
क) देय शुल्क: रु. 700/- (सात सौ रुपये मात्र)। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति-1, अनुसूचित जनजाति-2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए देय शुल्क
600/- (छह सौ रुपये मात्र) होगा।
ख) शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड।
ग) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और
सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
घ
एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन में समायोजित किया जाएगा।
अतिरिक्त भुगतान की वापसी से संबंधित सभी विवाद, यदि कोई हों, संबंधित बैंक और जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के अधीन हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त भुगतान की वापसी के लिए, यदि कोई हों, केवल आधिकारिक ईमेल ssbjk-grievance.jk.gov.in के माध्यम से आवेदन करें। किसी भी चार्जबैक अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
परीक्षा में प्रवेश:
बोर्ड लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जाँच नहीं करेगा और इसलिए, उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु और आरक्षित वर्ग की आवश्यकताओं, विशेष रूप से “कट ऑफ डेट” के संबंध में, को ध्यान से पढ़ें और स्वयं को संतुष्ट करें कि वे पद के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय सहायक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ माँगी जाएँगी। जाँच के दौरान, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणित या सही नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और कानून के तहत आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है, या बोर्ड द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार,
अंतिम तिथि और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन पत्र लिखित/ओएमआर परीक्षा में भाग लेने के लिए सही पाए जाते हैं और इस विज्ञापन सूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं,
उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए रोल नंबर दिए जाएँगे और प्रवेश पत्र/रोल नंबर स्लिप जारी की जाएँगी।
परीक्षा विवरण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी चरण के लिए भारतीय डाक द्वारा परीक्षा विवरण/रोल नंबर स्लिप जारी नहीं की जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अपडेट और जानकारी के लिए नियमित रूप से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
उम्मीदवारों को बोर्ड को कोई भी पत्र लिखते समय अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र, ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर, अपना नाम, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य जमा करना होगा। ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):
क) दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों को विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार मूल दस्तावेज़ों के साथ-साथ प्रत्येक दस्तावेज़/प्रमाणपत्र/ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
ख) उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य दस्तावेज़ जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, आदि होने चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले कानूनी रूप से मान्य हों।
ग) उम्मीदवार को मूल निवास प्रमाण पत्र/योग्यता/श्रेणी/बोनाफाइड प्रमाण पत्र आदि के साथ दस्तावेज़ सत्यापन समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा, जिसका गठन बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। दस्तावेज़ सत्यापन चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, यदि कोई उम्मीदवार डीवीसी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है या डीवी की निर्धारित तिथि पर मूल रूप से प्रासंगिक दस्तावेज़/प्रशंसापत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
d) लिखित परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।
e) उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फ़ोटो
और एक वैध पहचान पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
f) जहाँ भी किसी प्रमाण पत्र के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप निर्धारित किया गया है, संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक नियमों/आदेशों के अनुसार, उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में उक्त आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार की जा सकती है।
g
h) जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों या जहाँ भी लागू हो, आयु में छूट के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित वैध (कट ऑफ तिथि के संबंध में) प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी ओपन मेरिट श्रेणी के अंतर्गत विचार की जाएगी।
जम्मू और कश्मीर के मूल निवासी होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय
निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा,
जो कट-ऑफ तिथि तक वैध होना चाहिए।