| Event | Date | Time |
|---|---|---|
| Opening Date for Submission of Online Applications | 20/03/2024 (20th March, 2024) | From 12:00 Noon |
| Closing Date for Submission of Online Applications | 18/04/2024 (18th April, 2024) | Till 11:00 PM |
उपरोक्त रिक्तियाँ अस्थायी हैं और मांग करने वाले विभागों/निकायों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं।
उम्मीदवारों को वेबसाइट https://dsssbonline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18/04/2024 (रात्रि 11:00 बजे तक) है, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
DSSSB उपरोक्त अधिसूचित रिक्तियों पर भर्ती के लिए परीक्षाएँ आयोजित करेगा। परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि की सूचना बोर्ड/जिला एवं सत्र न्यायालयों की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय दी जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत विज्ञापन देखने और मांग करने वाले विभागों के भर्ती नियमों के आधार पर उपरोक्त रिक्तियों के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि करने के लिए DSSSB की वेबसाइट https://dsssbonline.nic.in पर जाएँ।
इसके अलावा, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट देखते रहें। बोर्ड इस संबंध में उम्मीदवार की ओर से किसी भी चूक के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
पात्रता मानदंड:
(i) उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए जैसा कि भारत के संविधान में परिभाषित है या संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए बनाए गए किसी कानून के तहत है।
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(ii) उम्मीदवार को उस पद के लिए उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के संदर्भ में पात्र होना चाहिए जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता/चाहती है।
(iii) विज्ञापन में निर्धारित शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि 18/04/2024 तक निर्धारित किए जाएंगे।
आवेदन कैसे करें:
(i) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह DSSSB के पोर्टल यानी
https://dsssbonline.nic.in पर पंजीकृत है। पंजीकरण के निर्देश बोर्ड की वेबसाइट (अनुलग्नक I) पर उपलब्ध हैं। DSSSB में पंजीकरण एक बार की प्रक्रिया है। पंजीकरण के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग
DSSSB द्वारा अधिसूचित पदों की परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय लॉग इन करने के लिए किया जाना चाहिए।
DSSSB द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आवेदक
एक से अधिक पंजीकरण जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी चरण में) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी उम्मीदवारी
रद्द कर दी जाएगी और उसे बोर्ड की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
(ii) पात्र उम्मीदवार 20 मार्च, 2024 (दोपहर 12:00 बजे से) से 18 अप्रैल, 2024 (रात्रि 11:00 बजे तक) तक वेबसाइट https://dsssbonline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
(iii) उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
(iv) उम्मीदवारों को अपना आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम जैसे डाक/हाथ से/डाक आदि से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
(v) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 20/03/2024 (दोपहर 12:00 बजे से) है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18/04/2024 (रात्रि 11:00 बजे) है।
(vi) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें
और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण बोर्ड की वेबसाइट से कनेक्शन कटने/लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके। DSSSB किसी भी ऐसे कारण से, जो उनके नियंत्रण से बाहर बताया गया हो, निर्धारित समय सीमा में आवेदन जमा न कर पाने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
(vii) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह जांच कर सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरे हैं। एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन/सुधार/संशोधन (श्रेणी परिवर्तन सहित) के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र और उसके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क के विवरण में किसी भी गलती के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका:
₹ 100/- (केवल एक सौ)
(i) महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति) और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।
(ii) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्ति के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार
/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या उसके स्वायत्त/स्थानीय निकायों के अंतर्गत नियमित आधार पर सिविल पदों पर पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क में छूट के पात्र नहीं हैं।
(iii) ऑनलाइन आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवारों को आवश्यक शुल्क केवल एसबीआई ई-पे के माध्यम से ही देना चाहिए।
भुगतान के अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा और किया गया भुगतान जब्त कर लिया जाएगा।
(iv) एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
चयन का तरीका:
(i) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को (यदि आवश्यक हो) DSSSB द्वारा प्रकाशित सूचना संख्या 10 (271)/सेकेंडरी सेल/DSSSB/18/989 दिनांक 11.07.2018 (अनुलग्नक-II) के अनुसार सूत्र का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा।
अंतिम चयन पैरा 4 में दी गई परीक्षा योजना के अनुसार किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची दिल्ली जिला न्यायालय, तीस हजारी, दिल्ली द्वारा स्वयं तैयार की जाएगी।
(ii) यदि परीक्षा में पूछे गए किसी भी प्रश्न को अमान्य पाया जाता है, तो उन प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा
और उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों की गणना आनुपातिक आधार पर (अधिकतम अंकों में से) की जाएगी।
(iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ड्राफ्ट उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद DSSSB की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
उम्मीदवार ड्राफ्ट उत्तर कुंजी का अवलोकन कर सकते हैं और बोर्ड द्वारा दी गई निर्धारित समय सीमा के भीतर, यदि कोई हो, ऑनलाइन आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त ड्राफ्ट उत्तर कुंजियों के संबंध में आपत्तियों पर विचार किया जाएगा और उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले उनकी जाँच की जाएगी। हालाँकि, इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। किसी अन्य माध्यम जैसे पत्र, आवेदन, ईमेल आदि से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
(iv) बोर्ड ने गुणात्मक चयन प्राप्त करने और उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं की भर्ती के लिए, परीक्षा योजना में उल्लिखित न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए हैं।
(v) डीएसएसएसबी उम्मीदवारों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी पद के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
नोट: विभिन्न श्रेणियों में चयन के लिए कट ऑफ अंक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और संबंधित श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या के आधार पर बढ़ सकते हैं।
(vi) यदि एक ही श्रेणी में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के परीक्षा में समान अंक हैं:
(i) यदि अंक समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा।
(ii) यदि जन्मतिथि भी समान हो, तो जिस उम्मीदवार का पहला नाम
वर्णमाला क्रम (अंग्रेजी में) में पहले आता है, उसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा।
(vii) उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग तक उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सूचित रिक्तियों पर भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।
(viii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन उम्मीदवार, जो बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं,
आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किए जाएँगे। ऐसे उम्मीदवारों को समग्र मेरिट में उनके स्थान के अनुसार पद के लिए सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन उम्मीदवारों में से अलग से भरा जाएगा।
(ix) अपनी योग्यता के आधार पर चयनित किसी दिव्यांग व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संबंधित श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पाया गया हो।
(x) परीक्षा में अनंतिम चयन नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जाँच के बाद संतुष्ट न हो जाए जिसे आवश्यक समझा जाए कि उम्मीदवार सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
(xi) उपर्युक्त रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पदों के संबंध में इस परीक्षा के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है।
(xii) परीक्षा के सभी चरणों में प्रवेश पूर्णतः अनंतिम है, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय/न्यायालयों के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। यदि, परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन के बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
आरक्षण लाभ:
(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग/पूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण लाभ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों
और दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना नियम, 2012 के अनुसार उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार को पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय विशेष श्रेणी का चयन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास अपने दावे के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाद में किसी भी चरण में श्रेणी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ii) बोर्ड जिला एवं सत्र न्यायालयों द्वारा विभिन्न पदों के लिए सूचित रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग करेगा। किसी भी न्यायालय में रिक्तियों की संख्या तय करने में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर बनाए रखना और विभिन्न श्रेणियों के बीच रिक्तियों का निर्धारण जिला एवं सत्र न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
(iii) उम्मीदवारों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 18/04/2024 होगी।
जहाँ भी लागू हो, किसी भी लाभ के विस्तार के लिए।
(iv) ओबीसी आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनके पास दिल्ली सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त जाति के लिए दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र होगा। ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा यदि उनका जाति प्रमाण पत्र पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) में जारी किया गया था। एनसीएल प्रमाण पत्र कट ऑफ तिथि से पहले दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जिसने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। ओबीसी (बाहरी) उम्मीदवारों को अनारक्षित उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा।
(v) ओबीसी को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए केवल निम्नलिखित दो प्रकार के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे:-
(A) दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र (दिल्ली), जो दिल्ली सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को जारी किए गए पुराने प्रमाण पत्र के आधार पर हो।
(B) दिल्ली के बाहर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में विधिवत अधिसूचित समुदाय से संबंधित व्यक्ति को जारी किया गया ओबीसी प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया होना चाहिए, जो 08/09/1993 से पहले दिल्ली में रह रहा हो।
(vi) बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) श्रेणी से संबंधित और OL (एक पैर) या BL (दोनों पैर) या LV (कम दृष्टि) 40% या उससे अधिक की विकलांगताओं से पीड़ित उम्मीदवारों को अपनी संबंधित श्रेणियों के लिए लागू मानदंडों को पूरा करना होगा और उन्हें आयु में छूट और अंक केवल उनकी संबंधित श्रेणी के अनुसार दिए जाएंगे, यदि लागू हो। केवल ऐसे व्यक्ति ही विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे के तहत आरक्षण के पात्र होंगे, जो इस सूचना में ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक विकलांगता के कम से कम 40% से पीड़ित हों।
(vii) विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित और लिखित रूप में सीमित उम्मीदवारों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के सशक्तीकरण विभाग के प्रचलित आदेशों/कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परीक्षा की निर्धारित अवधि के अतिरिक्त प्रतिपूरक समय दिया जाएगा, भले ही वे स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठा रहे हों या नहीं।
(viii) EWS श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित रिक्तियाँ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित आदेशों/कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार हैं। EWS श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति
अनंतिम होगी और उचित माध्यम से आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी और
यदि सत्यापन से पता चलता है कि EWS से संबंधित होने का दावा फर्जी/गलत है, तो बिना कोई और कारण बताए और फर्जी/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकने वाली आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवाएँ तुरंत समाप्त कर दी जाएँगी। निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ही उम्मीदवार के EWS से संबंधित होने के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
(ix) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण उपलब्ध होगा।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवार, जिनका चयन सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू मानकों के आधार पर होता है और जो सामान्य योग्यता सूची में आते हैं, उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर सामान्य उम्मीदवार माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित अंकों के आधार पर समायोजित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के चयन में शिथिल मानक लागू किया जाता है, उदाहरण के लिए